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CG High Court News:पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने दायर की जनहित याचिका,बंदियों को कलेक्टर दर पर पारश्रमिक देने का मामला

प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को उनके काम के अनुसार पारिश्रमिक दिये जाने का नियम है। इसके अनुसार इन्हें प्रतिदिन के हिसाब से 60 से 75 रुपये तक पारिश्रमिक दिया जाता है। वर्तमान परिस्थतियों में यह कम है। वर्षों से बंदियों को यही पारिश्रमिक दिया जा रहा है, जो आज के समय में पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है।

HIGHLIGHTS

  1. छ ग हाई कोर्ट ने राज्य शासन को जवाब के लिए दो सप्ताह का दिया समय
  2. जेलों में बंद बंदियों को कलेक्टर दर पर पारश्रमिक देने का मामला
  3. अधिवक्ता संजय कुमार अग्रवाल के माध्यम से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर

बिलासपुर :- जेलों में बंदियों को समुचित पारिश्रमिक दिये जाने की मांग को लेकर पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। जवाब के लिए दो सप्ताह का समय तय कर दिया है।

पूर्व गृह मंत्री ने अधिवक्ता संजय कुमार अग्रवाल के माध्यम से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। दायर याचिका में कहा है कि प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को उनके काम के अनुसार पारिश्रमिक दिये जाने का नियम है। इसके अनुसार इन्हें प्रतिदिन के हिसाब से 60 से 75 रुपये तक पारिश्रमिक दिया जाता है। वर्तमान परिस्थतियों में यह कम है। वर्षों से बंदियों को यही पारिश्रमिक दिया जा रहा है, जो आज के समय में पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है।

इन्हें कलेक्टर दर की तरह ही मेहनताना दिया जाना चाहिए, जो बाद में इनके जीवन में काम आ सके। मामले में लम्बे समय से सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान शासन का जवाब पेश नहीं हो पाया था। कोर्ट ने राज्य शासन को विधिवत जवाब देने दो सप्ताह का समय दिया गया है।

Upendra Pandey

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