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MP High Court: 8 साल तक प्रेम संबंध में रहने के बाद महिला ने लगाया था रेप का आरोप, हाई कोर्ट पहुंचा केस, तो सुनाया यह फैसला

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्‍वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसमें एक महिला ने अपने प्रेमी पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी। हाईकोर्ट ने इसे अनुचित पाकर निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट ने साफ किया कि महिला यह दावा नहीं कर सकती कि संबंध बनाने की सहमति शादी का झांसा देकर की गई थी।

जबलपुर :- मध्‍य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महिला द्वारा अपने प्रेमी पर यौन शोषण के आरोप संबंधी एफआईआर को अनुचित पाकर निरस्त कर दिया। दरअसल, महिला विवाहित होकर भी कथित प्रेमी से मिलने यूपी के लखनऊ से मप्र के भोपाल आती थी। वह आठ वर्ष स्वेच्छा से प्रेम-संबंध के तहत प्रेमी के साथ में रही।

शिकायत कर एफआईआर दर्ज करा दी
जानकारी के अनुसार महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण की शिकायत कर प्रेमी ने विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी थी।

हाई कोर्ट ने महिला द्वारा थाने में की गई शिकायत को झूठा निरूपित करते हुए एफआईआर निरस्त कर दी है। यह मामला भोपाल के पिपलानी थाने का है।

हाई कोर्ट ने साफ किया कि महिला पहले से विवाहित थी

प्रकरण की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने साफ किया कि महिला पहले से विवाहित थी। लिहाजा, वह यह दावा नहीं कर सकती कि संबंध बनाने की सहमति शादी का झांसा देकर की गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सहमति को गलत धारणा के आधार पर प्राप्त की गई सहमति नहीं माना जा सकता है। इसलिए कथित प्रेमी के विरुद्ध दर्ज की गई एफआईआर रद की जा रही है।

शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाए गए थे
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी अन्य पुरुष के साथ लगातार संबंध में रहने वाली विवाहित महिला इस तर्क का सहारा नहीं ले सकती है कि उससे शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाए गए थे। याचिका के मुताबिक विवाहित महिला के आठ साल तक कथित प्रेमी से संबंध रहे

पति से तलाक ले लिया तो कथित प्रेमी ने भी साथ छोड़ दिया
विवाहिता अक्सर लखनऊ से पति के पास से भोपाल आती थी और अन्य पुरुष से संबंध बनाती थी। बाद में वह उसके साथ कई सालों तक रही।

महिला ने इस बीच पति से तलाक ले लिया तो कथित प्रेमी ने भी साथ छोड़ दिया। इस पर महिला ने भोपाल के पिपलानी थाने में शादी का झांसा देकर कथित प्रेमी के विरुद्ध दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज करवाया था, जिसे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया।

Upendra Pandey

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