अब 101 नेग नहीं धारा भी, 420 अब धोखाधड़ी नहीं, एक जुलाई से आएंगी अस्तित्व में |
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा।
उमरिया:- एक सौ एक अब सिर्फ नेग नहीं है बल्कि हत्या की धारा भी है। हत्या के आरोपित को अब 302 का आरोपित नहीं बल्कि 101 का आरोपित कहा जाएगा। धोखाधड़ी करने वालों के लिए 420 अब गाली या ताना नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब धोखाधड़ी की धारा 420 की जगह 316 हो जाएगी। यह जानकारियां पुलिस अधिकारियों को भी दी जा रही है। इसके लिए कंट्रोल रूम में खासतौर से प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। एडिशन एसपी प्रतिपाल सिंह महोबिया ने बताया कि भारतीया दंड संहिता, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की धाराओं में बदलाव किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।
इस तरह होगा परिवर्तन
एक जुलाई से देश मे नए कानून लागू होते ही धाराओं के क्रमांक, दंंड के अलावा प्रक्रियाओं के नाम भी बदल जाएंगे। अभी तक भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानी जाने वाली आइपीसी अब भारतीय न्याय संहिता 2023 हो जाएगी, जबकि सीआरपीसी अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता 1898 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से पढ़ा व समझा जाएगा।