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अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आज संभव

दिल्ली के मुख्यमंत्री और शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी अरविंद केजरीवाल के लिए शुक्रवार का दिन अहम होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुना सकता है।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान जजों की टिप्पणियों से अनुमान लगाया जा रहा है कि केजरीवाल को राहत मिल सकती है। केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए जमानत मांगी है। साथ ही केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए भी अंतरिम जमानत की मांग की है।

ईडी ने किया केजरीवाल की जमानत का विरोध
केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अब तक पैरवी की है। वहीं ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है। ईडी का कहना है कि कोर्ट की नजर में एक मुख्यमंत्री या नेता और आम नागरिक के बीच भेद नहीं होना चाहिए। यदि आज चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो कल कोई भी अपराधी इस आधार पर जमानत मांग सकता है।

वहीं पीठ ने कहा कि चूंकि बात चुनाव प्रचार की है, इसलिए यह स्पेशल केस हो जाता है और सर्वोच्च अदालत अंतरिम जमानत पर आदेश दे सकता है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी शर्त भी रखी कि यदि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है तो वो किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इस पर केजरीवाल के वकील ने तत्काल हामी भर दी। ईडी ने इसके विरोध में कहा कि वैसे भी केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है।

Upendra Pandey

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