एसडीएम ने डीजे संघ से कहा- जन्माष्टमी पर ना बजे कानफोडू डीजे
आगामी त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन ने हाई कोर्ट का निर्देश का पालन कराने शुक्रवार को डीजे संघ के पदाधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टोरेट के मंथन सभागार में आयोजित बैठक में एसडीएम पीयूष तिवारी व एएसपी शहर उमेश कश्यप ने डीजे संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि कृष्ण जन्माष्टमी पर पूर्व की भांति ही डीजे व धुमाल पर प्रतिबंध रहेगा।
HIGHLIGHTS
- जनमाष्टमी पर ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन सख्त,डीजे और धुमाल पर पूर्ण प्रतिबंध
- तेज आवाज की साउंड मीटर से होगी निगरानी, नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
- ज्यादा तेज आवाज में डीजे या धुमाल बजता हुआ पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा
बिलासपुर :- जन्माष्टमी पर डीजे का शोर इस बार लोगों को परेशान नहीं करेगा। हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करने एसडीएम व एएसपी शहर ने डीजे संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें डीजे संघ को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वह डीजे व धुमाल अत्यधिक तेज आवाज में नहीं बजाऐंगे। डीजे की कर्कश आवाज से बुजुर्ग, बच्चों, बीमार लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए हाई कोर्ट ने डीजे व धुमाल को अत्यधिक तेज आवाज में बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। डीजे का आर्डर लेने वाले दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए शासन द्वारा निर्धारित डिसेबल (आवाज की गति) में होना चाहिए। ज्यादा तेज आवाज में डीजे या धुमाल बजता हुआ पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।
शराब पीकर हंगामा तो डीजे संचालक होगा जवाबदार
बैठक में एएसपी उमेश कश्यप ने कहा कि आर्डर लेने के दौरान संचालक यह स्पष्ट कर ले कि जब वह डीजे बजने के दौरान कोई भी उपद्रव की स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा। शराब पीकर हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो उस पर डीजे संचालक की जवाबदेही की तय की जाएगी।
आडियो मीटर का करें उपयोग, वाहन से न हो छेडछाड़
बैठक में एसडीएम पीयूष तिवारी ने डीजे संचालकों को निर्देशित करते हुए परिवहन अधिनियम के नियम के तहत किसी भी वाहन में मूल संरचना से छेड़छाड़ न करने व डीजे बनाने के दौरान आडियो मीटर का इस्तेमाल करें। डीजे बजाने के दौरान अगर कोई आवाज तेज करने को कहता है तो उसे आडियो मीटर दिखाकर समझाया भी जा सकता है।