Income Tax Return: रिटर्न फाइल करते समय ये गलतियां न पड़ जाएं भारी, लग सकता है टैक्स चोरी का आरोप
इनकम टैक्स जमा करते कई बातों को ध्यान रखना चाहिए। छोटी सी लापरवाही बाद में बड़ी समस्या बन सकती है। ऐसे में जरूरी है कि टैक्स जमा करते समय आय की सही जानकारी दी जाए। साथ ही आप इस दौरान करों में मिलने वाली कटौती का लाभ भी उठा सकते हैं। यहां आपको बताते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
HIGHLIGHTS
- 31 जुलाई है इनकम टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख
- आयकरदाता कटौतियों और छूट का कर सकते हैं दावा
- दावा गलत पाए गए जाने पर लग सकता है मोटा जुर्माना
Income Tax Return बिजनेस डेस्क, इंदौर:- इनकम टैक्स जमा करने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। रिटर्न जमा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आयकरदाताओं को आय की सही जानकारी देनी चाहिए और कर विभाग की परेशानी से बचने के लिए योग्य कटौतियों का दावा करना चाहिए।
जब आप अपना कर रिटर्न दाखिल करें तो आप अपनी आय की सही जानकारी दें और कर कानूनों के आधार पर उन कटौतियों और छूटों का दावा करें, जिनके लिए आप पात्र हैं। गलत तरीके से दावा की गई कटौतियों के कारण दंड और आपराधिक आरोप लग सकते हैं।
यदि आप जानबूझकर ऐसी कटौतियों या छूटों का दावा करते हैं, जिसके आप हकदार नहीं हैं, तो इसे कर चोरी माना जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप आप पर जुर्माना, दंड और यहां तक कि आपराधिक आरोप भी लग सकते हैं। इससे करदाता को आय की कम जानकारी देने या गलत तरीके से कटौतियों का दावा करने के कारण परेशानी हो सकती है।
200 प्रतिशत जुर्माना लग सकता है
धारा 270 ए के तहत, आय की गलत जानकारी देने पर कुछ शर्तों के अधीन, कर चोरी की जाने वाली राशि का 200 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकता है। कर अधिकारियों को आपके कर रिटर्न की सटीकता को सत्यापित करने का अधिकार है। यदि उन्हें कोई विसंगति या झूठे दावे मिलते हैं, तो वे आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।