ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने वाले को 10 साल का कारावास
ब्लैकमेल कर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित सुनील जाटव को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश वंदना राज पांडेय ने धारा 376 (2एन) और धारा 506 (भाग-दो) के अंतर्गत 10 वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
ग्वालियर:- ब्लैकमेल कर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित सुनील जाटव को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश वंदना राज पांडेय ने धारा 376 (2एन) और धारा 506 (भाग-दो) के अंतर्गत 10 वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा और उनकी सहयोगी प्रसन्न यादव सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने प्रकरण की घटना के बारे में बताया कि 30 जनवरी 2023 को पीड़िता ने थाना मुरार में अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने बताया कि उसके पड़ोस में अभियुक्त सुनील जाटव रहता है, जिसने नहाते समय उसकी फोटो खींच ली थी। दो दिन बाद शाम को अभियुक्त ने उसे फोटो वायरल करने की धमकी देकर नींद की 10 गोलियां दी थी और कहा कि अपनी मम्मी व भाई को खिला दे।
डर के मारे उसने चाय में डालकर गोलियां अपनी मम्मी और भाई को खिला दीं और अभियुक्त के कहे अनुसार उसके घर चली गई। अभियुक्त ने वहां उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया और उससे बोला कि इस बारे में किसी को कुछ न बताए। डर के कारण उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अभियुक्त ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ चार-पांच बार जबरदस्ती गलत काम किया। एक दिन उसकी मां ने उसे चाय में गोलियां मिलाते देख लिया। पूछने पर उसने मां को सारी बात बताई और उनके साथ थाने जाकर रिपोर्ट लिखा दी।