बिना बुलाए साधिकाओं को लेकर कोर्ट पहुंचा याची, 50 हजार का हर्जाना लगाकर याचिका खारिज |
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंड़पीठ में युगलपीठ के समक्ष एक पुनर्विचार याचिका में सुनवाई हुई । याचिका उसी आनंदपुर ट्रस्ट में अवैध रूप से साधिकाओं को बंधक बना कर रखने से जुडी हुई थी जिसे हाल ही में हाईकोर्ट ने खारिज भी कर दिया था ।
ग्वालियर:- हाईकोर्ट की ग्वालियर खंड़पीठ में युगलपीठ के समक्ष एक पुनर्विचार याचिका में सुनवाई हुई । याचिका उसी आनंदपुर ट्रस्ट में अवैध रूप से साधिकाओं को बंधक बना कर रखने से जुडी हुई थी जिसे हाल ही में हाईकोर्ट ने खारिज भी कर दिया था । पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के साथ कुछ साध्वी भी पेश हुई। जिस पर हाईकोर्ट ने सवाल करते हुए पूछा कि जिन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है इन्हें आने के लिए किसने कहा था , किसके आदेश पर इन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है।
इस मामलें में अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश शुक्ला ने कहा इस मामले में पूर्व में खारिज हुई बंदी प्रत्यक्षी करण याचिका में आदेश होने के बाद शपथपत्र पेश किया गया था । यहां एक ओर इन साधिकाओं की कस्टड़ी को अवैध बताया गया है वहीं दूसरी ओर यह साधिकाएं याचिकाकर्ता के साथ कोर्ट में भी पेश हो गई हैं , इस हिसाब से इसे अवैध कस्टड़ी नहीं माना जा सकता। अगर इसे सही माना जाए तो पूर्व में लगाई गई याचिका भी गलत तथ्यों पर लगाई गई थी । हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को सुनकर याचिका को 50 हजार की कोस्ट लगा कर खारिज कर दिया।