Unified Pension Scheme: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, शिंदे मंत्रिमंडल ने UPS को दी मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी थी। इसके बाद अब राज्य इस नई पेंशन योजना को अपनाने आगे आ रहे हैं। रविवार को महाराष्ट्र कैबिनेट ने यूपीएस को मंजूरी दे दी है।
इस पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को 50% सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। साथ ही सुनिश्चित फैमिली पेंशन, मिनिमम पेंशन, इंडेक्सेशन और ग्रेच्युटी के अलावा एक्स्ट्रा पेमेंट भी शामिल है। UPS से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अगर राज्य सरकारों के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं, तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से फायदा होगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में गणना का फॉर्मूला क्या है?
कर्मचारी जिस दिन रिटायर होंगे। उससे पहले के 12 महीने में बेसिक सैलरी का एवरेज निकाला जाएगा। उसकी 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। सरकार ने इसकी गारंटी दी है।
50% राशि किस शर्त पर मिलेगी?
नौकरी में न्यूनतम 25 साल होने चाहिए। अगर 10 साल की जॉब करने के बाद रिटायर हुए तो 10 हजार रुपये पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को योगदान 10% बना रहेगा। सरकार 18.5% करेगी। हर तीन साल बाद इसे समीक्षा करने के बाद बढ़ाया जा सकता है।
क्या है फैमिली पेंशन की सुविधा?
कर्मचारी के निधन होने पर फैमिली पेंशन मिलेगी। पार्टनर को बेसिक सैलरी की 60% पेंशन मिलेगी। गणना देहांत के समय आखिरी महीने की बेसिक वेतन से होगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा किसे मिलेगा?
साल 2004 के बाद एनपीएस के तहत जॉइन हुए हैं। 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके या होने वालों को लाभ मिलेगा। एरियर सरकार ब्याज के साथ देगी। ब्याज PPF के बराबर मिलेगा।