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Bihar Reservation Case: नीतीश सरकार को SC से भी झटका… बिहार में 65% आरक्षण पर जारी रहेगी रोक

नीतीश सरकार ने बिहार के वंचितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुनवाई करते हुए बीती 20 जून को हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

HIGHLIGHTS

  • जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार ने लिया था फैसला
  • 20 जून 2024 को पटना हाई कोर्ट ने लगा दी थी रोक
  • HC के फैसले के खिलाफ सरकार पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली:- बिहार की नीतीश सरकार को 65 फीसदी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। 65 फीसदी आरक्षण देने के नीतीश सरकार के फैसले पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट सितंबर में मामले का विस्तृत सुनवाई करेगा।

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में वृद्धि को रद्द कर दिया गया था।

Upendra Pandey

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