Breaking Newsअंतरराष्ट्रीयअन्य ख़बरेंउत्तरप्रदेशउत्तराखंडगुजरातनई दिल्लीपंजाबबिहारमध्यप्रदेशमहाराष्ट्रमुंबईराज्यरायपुर

काम की खबर: गलत जगह पार्क किया वाहन चोरी हो गया, तो बीमा राशि मिलेगी या नहीं, पढ़िए कोर्ट का फैसला

पटना में एक शख्स का ट्रैक्टर चोरी हो गया था, लेकिन कंपनी ने शर्तों का हवाला देते हुए क्लेम देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला उपभोक्‍ता आयोग और बाद में कोर्ट पहुंचा। यहां कोर्ट ने कंपनी के दावे को निरस्त करते हुए ट्रैक्टर मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया है। साथ ही कंपनी को ब्याज देने के लिए भी कहा है।

HIGHLIGHTS

  1. रात में सड़क किनारे ट्रैक्‍टर खड़ा कर चला गया था मालिक
  2. निर्धारित स्‍थान पर पार्क न होने के कारण क्‍लेम हुआ रिजेक्‍ट
  3. कोर्ट ने कंपनी को राशि का भुगताने करने का दिया आदेश

बिजनेस डेस्क, पटना :- अगर आपका वाहन चोरी हो गया है और बीमा कंपनी से क्लेम मिलने में दिक्कत हो रही है, तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में बिहार की कोर्ट ने बीमा क्लेम से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है।

दरअसल, ये मामला पटना जिले से जुड़ा है। जहां एक व्‍यक्ति को बीमा कंपनी ने चोरी हुए ट्रैक्टर का बीमा क्लेम सिर्फ इसलिए देने से इनकार कर दिया, क्‍योंकि उसने वाहन को उचित स्थान पर पार्क नहीं किया था। वहीं, अब कोर्ट ने कंपनी के दावे को निरस्त करते हुए ट्रैक्टर मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया है।

ये है मामला?
पटना के बिहटा निवासी महेश्वर कुमार ने 4 अक्टूबर, 2020 को रात में अपना ट्रैक्टर इटवा-डोघरा रोड के किनारे पार्क किया था। सुबह देखा तो ट्रैक्टर गायब मिला। खोजबीन के बाद उन्होंने थाने में मामला दर्ज करवाया। साथ ही जनरल बीमा करने वाली चोलामंडलम कंपनी में क्लेम किया।

ट्रैक्टर चालक करवाए गए बीमा के अनुसार बीमित अवधि में ट्रैक्टर का बीमा मूल्य 3.25 लाख रुपये थी, लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए दावा निरस्त कर दिया कि पार्किंग के लिए अधिकृत क्षेत्र में खड़े किए गए वाहनों पर ही क्लेम राशि मिल सकती है।

कोर्ट ने दिया ये फैसला
बाद में यह मामला उपभोक्‍ता आयोग पहुंचा, जिसमें पाया गया कि बीमित अवधि के दौरान ही ट्रैक्टर चोरी हुआ था। इसके बाद एसीजेएम न्यायालय में मामला चला, जिसमें बीमा कंपनी का दावा निरस्त कर दिया गया और बीमा कंपनी को बीमित मूल्य की 70 प्रतिशत राशि यानी 2 लाख 27 हजार 500 रुपये 60 दिन में भुगतान करने का आदेश दिया गया। साथ ही कंपनी को छह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा।

Upendra Pandey

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button