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Juvenile Justice Act : किशोर न्याय अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ बाल कोष गठित

रायपुर, 02 अगस्त। Juvenile Justice Act : किशोर न्याय निधि के प्रावधान अनुसार राज्य में बच्चों के सर्वाेत्तम हित में छत्तीसगढ़ बाल कोष का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ बाल कोष में बालकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए दान, अनुदान, अंशदान के माध्यम से सहयोग राशि दी जा सकती है। इस राशि का उपयोग किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत आने वाले बच्चों की शिक्षा-दीक्षा, पुनर्वास जैसे उनके सर्वाेत्तम हित में खर्च किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ बाल कोष के क्रियान्वयन के संबंध में सभी कलेक्टरों और जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों को अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2022 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास द्वारा बच्चों के हित के लिए दान, अनुदान, अंशदान प्राप्त करने हेतु राज्य स्तर पर आईसीआईसी बैंक में खाता संख्या 251501000259, आईएफएसआई संख्या ICICI0002515 का संचालन किया जा रहा है। इस कोष में किसी व्यक्ति, समूह, संस्था (जिसमें स्वयंसेवी संस्था, संगठन, गैर-सरकारी संस्था, ट्रस्ट आदि, कॉर्पाेरेट्स (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) द्वारा स्वैच्छिक रूप से दान, अंशदान, अनुदान दिया जा सकता है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ बाल कोष में उद्योगपति, प्रबुद्ध व्यक्ति, सरकारी, गैर-सरकारी कर्मचारी और व्यापारी भी स्वैच्छिक दान, अंशदान, अनुदान कर सहयोग कर सकते हैं।

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