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Income Tax Return: जानें कब मिलेगा आयकर रिटर्न का पैसा, यहां जानें प्रोसेस

देनदारी से अधिक इनकम टैक्‍स जमा करने पर आयकरदाता काे रिटर्न मिलता है। विभाग ने अब रिटर्न देने की प्रोसेस तेज भी कर दी है, लिहाजा टैक्‍सपेयर को 15 से 45 दिन में ही रिटर्न मिल जाता है, लेकिन इसके लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य है।

HIGHLIGHTS

  1. इनकम टैक्‍स जमा करना है अनिवार्य
  2. ई-वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है
  3. वेरिफिकेशन के बाद शुरू होती है प्रोसेस

इंदौर :- अगर आप वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो जान लें कि आपको रिफंड के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। अब आयकर विभाग तेजी से रिटर्न को प्रोसेस करता है और जल्द ही आयकरदाता का रिफंड उसके खाते में 15 से 45 दिन के भीतर ही डाल देता है।

वेरीफाई करने के बाद ही आएगा रिटर्न
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से ही केवल आपको रिफंड नहीं आएगा, इसके लिए आपको आईटीआर को वेरीफाई करना होगा। आईटीआर को वेरीफाई करने के बाद ही आयकर विभाग उसे प्रोसेस करता है। टैक्सपेयर ऑफलाइन भी आईटीआर को वेरीफाई सकता है। इसे ई-वेरिफिकेशन कहा जाता है। आयकरदाता के रिटर्न को वेरिफाई किए जाने के बाद उसे प्रोसेस होने में आम तौर पर 15 से 45 दिन का समय लगता है। अगर वेरिफिकेशन ऑनलाइन तरीके से करेंगे तो प्रोसेस होने में ज्यादा समय लग सकता है।

कैसे मिलता है रिटर्न
आईटीआर में टैक्सपेयर द्वारा पूरे साल के दौरान हुई टैक्स की कटौती और भुगतान की जानकारी देते हैं। अगर आपने देनदारी से अधिक टैक्‍स जमा दिया है, तो आप रिटर्न क्‍लेम कर अधिक दिया हुआ पैसा दोबारा हासिल कर सकते हैं। आयकर विभाग द्वारा रिटर्न का वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर क्लेम की जानकारी फॉर्म-16 में दर्ज है तो प्रोसेस होने में ज्‍यादा समय नहीं लगता। फॉर्म-16 में जानकारी अपडेट नहीं होने पर प्रोसेसिंग लेट हो सकती है।

Upendra Pandey

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